रायपुर

शादी का झांसा-रेप, आजीवन कारावास
04-Jan-2026 9:07 PM
शादी का झांसा-रेप, आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 जनवरी। शादी का झांसा देकर महिला से कई बार करने के मामले में विशेष सत्र न्यायालय  ने आरोपी कृष्णा तिवारी  को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सत्र प्रकरण में विशेष न्यायाधीश  पंकज कुमार सिन्हा द्वारा सुनाया। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने पीडि़ता को विवाह का वादा कर 28 जनवरी 2019 से 22 अगस्त 2024 तक रायपुर के तेलीबांधा और शहर के अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। पीडि़ता अनुसूचित जाति की सदस्य है, यह जानकारी होते हुए भी आरोपी ने अपराध कारित किया।  पीडि़ता ने 14 जून 2025 को थाना अजाक, रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना  कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से  वकील उमा शंकर वर्मा ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। जहां उसने ग्वास और साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्त ने पीडि़ता को विवाह का झूठा प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ यौन शोषण किया । जो कि दंड की श्रेणी में आता है। यह एक गंभीर अपराध है।   न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में दंड के प्रश्न पर उदारता का कोई स्थान नहीं न्यायालय ने आरोपी को धारा 64 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपए का जुर्माना, धारा 69 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व  जुर्माना, स्ष्ट/स्ञ्ज (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(1) के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया है।


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