रायपुर

दो गांजा तस्कर युवकों को जेल
04-Jan-2026 9:06 PM
दो गांजा तस्कर युवकों को जेल

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 जनवरी। विशेष एनडीपीएस कौर्ट ने ड्रग्स और मन:प्रभावी पदार्थों के मामलों में दो आरोपियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का वारंट जारी किया है। यह वारंट भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, सन् 383 के तहत जारी किया गया है। आरोपियों के नाम पियुष चोकसे और प्रदीप यादव हैं। अदालत ने दोनों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष जज पंकज कुमार सिन्हा, रायपुर ने पियुष चोकसे,19  सरदार पटेल नगर कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20 के तहत दोषी पाया।

अदालत ने उसे सात (07) वर्ष का कठोर कारावास और 70,000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सात महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को उनके कुल कारावास में समायोजित किया जाएगा।  अदालत ने प्रदीप यादव, 20 ग्राम भदरई, उदयपुर, थाना लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को भी एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी पाया। अदालत ने उन्हें चार (04) वर्ष का कठोर कारावास और 40,000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं होता है, तो प्रदीप यादव को चार महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।


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