रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। विशेष एनडीपीएस न्यायालय, रायपुर ने हेरोइन (चिट्टा) की तस्करी के एक मामले में आरोपी जगजीत सिंह उर्फ सनी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह की सश्रम सजा भुगतनी होगी।यह निर्णय न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत (विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट) न सोमवार को सुनाया गया।
17 अक्टूबर 2024 को रायपुर के खमतराई इलाके में रिंग रोड नंबर 2, लक्ष्मी धर्मकांटा के पास पुलिस ने तीन आरोपियों के पास से कुल 26 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जब्त किया था।
खमतराई पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लक्ष्मी धर्मकांटा के पास रिंग रोड नं0-2, भनपुरी में तीन व्यक्ति अपने पास अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) बिक्री करने ग्राहक तलाश रहे हैं। उक्त सूचना पर तीनों आरोपी को पकड़ा।
पूछताछ करने पर अपना नाम जगजीत सिंग उर्फ सनी, दूसरे ने संदीप सिंग उर्फ सोनू, तीसरे ने सुखराज सिंग उर्फ सुख्खा बताया। तीनों की तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 26 ग्राम हेरोइन जप्त कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर जगजीत सिंह को दोषी पाए जाने पर अदालत ने उसे 5साल सा श्रम कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।


