रायपुर

थोक व्यापारी तीन हजार टन, छोटे दुकानदार 10 टन गेंहू रख सकेंगे
30-May-2025 6:18 PM
थोक व्यापारी तीन हजार टन, छोटे दुकानदार 10 टन गेंहू रख सकेंगे

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 26 तक लागू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 मई। समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और जमाखोरी तथा भ्रष्ट तरीके से मूल्य प्रभावित करने के कदम को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी आपूर्ति श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर गेहूं रखने पर स्टॉक सीमा लगा दी है।

 27 मई 25 को निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताएं हटाने, स्टॉक सीमा और माल लाने-ले जाने पर प्रतिबंध (संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया गया है। स्टॉक सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

गेहूं का इतना स्टॉक रख सकेंगे

द्य व्यापारी/थोक व्यापारी-3000 टन;

द्य खुदरा विक्रेता- प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए 10  टन।

द्य बड़ी आपूर्ति श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक खुदरा आउटलेट के लिए 10  टन तक, बशर्ते कि अधिकतम मात्रा (10 गुणा कुल आउटलेट की संख्या)  टन हो। यह अधिकतम स्टॉक उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो को मिलाकर मान्य होगा।

द्य प्रसंस्करणकर्ता- वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों के गुणक मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70 प्रतिशत।

सभी विक्रेताओं को अपनी गेहूं भंडारण की स्थिति प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं स्टॉक पोर्टल ( द्धह्लह्लश्चह्य://द्ग1द्गद्दशद्बद्यह्य.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ/2ह्यश्च/द्यशद्दद्बठ्ठ, पर देना आवश्यक होगा। स्टॉक की स्थिति बाद में द्धह्लह्लश्चह्य://द्घशशस्रह्यह्लशष्द्म.स्रद्घश्चस्र.द्दश1.द्बठ्ठ पर घोषित/अद्यतित करना आवश्यक होगा। किसी व्यापारी द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण न कराने या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 


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