रायपुर

केंद्रीय कर्मचारी अब 20 साल बाद वीआरएस ले सकेंगे
29-Mar-2025 4:09 PM
केंद्रीय कर्मचारी अब 20 साल बाद वीआरएस ले सकेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मार्च।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। कर्मचारी अब 20 साल में ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सारे फायदे सामान्य रिटायमेंट की तरह ही दिये जाएगें। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)की शुरुआत जनवरी 2004 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। इस योजना के तहत ही सरकार ने इन नियमों को बना दिया है। खबर में जानिये कर्मचारियों की रिटायरमेंट से जुड़े इन नए नियमों के बारे में पूरी डिटेल। 

हाल ही में जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अब एनपीएस के तहत वॉलेंटरी रिटायरमेंट को ले सकते हैं। सरकार ने ये जानकारी कर्मचारियों के कल्याण मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स के विभाग ने दी है। जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के तहत एनपीएस में भी शामिल किये जाते हैं।

इस नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियो को 20 साल की सर्विस को पूरा करने के बाद कभी भी वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसका अर्थ ये हैं कि जो भी कर्मचारी 20 साल तक लगातार काम करते हैं, वे रिटायरमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं।

गाइडलाइन्स में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नियोक्ता  को कम से कम तीन महीने पहले ही लिखित सूचना को देना होगा। 

हालांकि नियोक्ता इस एप्लिकेशन को रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट  तब ही प्रभावी होती है जब तीन महीने की नोटिस पीरियड खत्म हो जाता है।सरकार वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को  द्वारा तय की सभी सुविधाओं को प्रदान करती है। 

ये सुविधाएं नियमित रिटायरमेंट  पर मिलने वाली सुविधाओं के जैसी ही होती है। अगर किसी कर्मचारी ने कोई और एनपीएस खाते को ओपन कराया हुआ है तो उन्हें पीएफआरडीए  को इस बात की जानकारी देनी होगी।
 


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