रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अक्टूबर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपन पर चर्चा के लिए वित्त सचिव मुकेश बंसल ने पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव को कल 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे प्रतिनिधि मंडल के साथ आमंत्रित किया है। इसके पूर्व इस मामले एक दौर की चर्चा 7 अगस्त हो चुकी है।
ऐसा होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के सवा लाख पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत और भुगतानों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार से सहमति लेने की बाध्यता समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बने अन्य राज्य उत्तराखण्ड और झारखंड में इस मामले पर जारी कार्यप्रणाली की भी प्रतिनिधि मण्डल से साझा करेंगे।
महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी ने आगे बताया हैं कि चर्चा के दौरान केन्द्र के समान जनवरी 24 से बकाया 4 फीसदी महंगाई राहत के आदेश जारी करने की भी मांग की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 80 वर्ष के स्थान पर अब 79 पूर्ण होने 20फीसदी पेंशन वृद्धि ,पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 संशोधित कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रकम में बदलाव करने, आधार और पेन कार्ड के बैंक खाते से लिंक नहीं होने से बाहर मासिक पेंशन से बिना सूचना की आयकर की कटौती पर रोक लगाने, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को बस यात्रा किराए मे छूट का पालन की मांग की जाएगी।