रायपुर

कार्यमारित, आकस्मिकता वर्ग को तृतीय समयमान वेतनमान
17-Feb-2024 2:01 PM
कार्यमारित, आकस्मिकता वर्ग  को तृतीय समयमान वेतनमान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी।
राज्य शासन ने कार्यमारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले स्थाई कर्मचारियों  को तृतीय समयमान वेतनमान देने का आदेश जारी किया है।
अवर सचिव वित्त हिमशिखा साहू ने सभी विभागों के सचिव, संचालकों, कमिश्नर, कलेक्टर को तत्संबंधी आदेश  जारी किया है। इसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने चाले कर्मचारियों के सेवा के स्थाई सदस्यों को नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से 10 वर्ष एवं 20 वर्ष पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय समयमान दिये जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा पूर्व में ही निर्देश जारी किये गये हैं जो अप्रैल - 07 से प्रभावशील है। राज्य शासन ने  निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को को 30 वर्ष की सेवा के पश्चात्  जनवरी 2017 से तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। 

समयमान वेतनमान हेतु निर्धारित सेवा की गणना कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी ।


अन्य पोस्ट