रायपुर

ग्लाइफोसेट पर रोक
03-Nov-2022 3:32 PM
ग्लाइफोसेट पर रोक

रायपुर, 3 नवम्बर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ने  ग्लाइफोसेट के उपयोग पर रोक लगा दी है।21अक्टूबर को जारी एक आदेश के मुताबिक इससे मनुष्य एवं जानवरों के स्वास्थ्य के लिए खतरा एवं जोखिम को देखते हुए निर्बंधित कर दिया  है।  ग्लाइफोसेट का उपयोग नाशीजीव नियंत्रण प्रचालकों (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स) के सिवाय कोई व्यक्ति नहीं करेगा।

कृषि उप संचालक ने बताया कि ग्लाइफोसेट के पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक पंजीकरण प्रमाण पत्र जो की ग्लाइफोसेट और उसके संजातो के लिए दिये गए हैं। पंजीकरण समिति को लेवल और लिफलेट पर मोटे अक्षरों में च्च्ग्लाइफोसेट के उपयोग की अनुमति नाशीजीव नियंत्रण ऑपरेटरों (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स) के माध्यम से दि जायेज्ज् कि चेतावनी शामिल किये जाने हेतु वापस करेंगें।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र है। खण्ड -3 में निर्देष्ट 03 महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण समिति का प्रमाण पत्र वापस करने में विफल रहता है तो कीटनाशी अधिनियम 1968 में अंर्तविष्ट उपबंधों के अधीन कार्यावाही की जाएगी।


उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार को केरल सरकार से ग्लाइफोसेट और उसके व्युतपाद के वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने हेतु रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। जिसे की विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात उक्त प्रस्ताव से संतुष्ट हो कर ग्लाइफोसेट को निर्बंधित किया गया है।

जिला कृषि विभाग ने समस्त पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को छोडक़र) को उक्त उत्पाद के भंडारण, वितरण तथा कृषकों को भी उपयोग न करने की अपील की है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा (पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स को छोडक़र) इसका भंडारण, वितरण किया जाता है तो उसके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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