रायपुर

परिवहन सुविधा केन्द्र, अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की नहीं होगी जरूरत
19-Oct-2022 7:06 PM
परिवहन सुविधा केन्द्र, अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की नहीं होगी जरूरत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसमें प्रदेश में अब तक 219 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्यभर में  एक हजार परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी। परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना से एक ओर जहां परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, वहीं लोगों को इसके संचालन के जरिए रोजगार भी उपलब्ध होगा। राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना से करीब 5 हजार युवाओं के रोजगार सृजन की सम्भावना है।

 परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना तेजी से जारी है। राज्यभर में अब तक 219 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इनमें जिला परिवहन कार्यालय रायपुर में 32, कांकेर अंतर्गत 4, राजनांदगांव अंतर्गत 12 तथा रायगढ़ में 9 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना शामिल हैं। इसी तरह महासमुन्द जिला परिवहन कार्यालय के अंतर्गत 14, धमतरी अंतर्गत 18, जांजगीर-चांपा अंतर्गत 18, जगदलपुर अंतर्गत 8, बैकुण्ठपुर अंतर्गत 2, अंबिकापुर अंतर्गत 6 तथा सूरजपुर अंतर्गत 10 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा कोण्डागांव अंतर्गत 9, कबीरधाम अंतर्गत 14, गरियाबंद अंतर्गत 13, सुकमा अंतर्गत 8, बलरामपुर अंतर्गत 3, जशपुर अंतर्गत 4, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत 2, कोरबा अंतर्गत 9, मुंगेली अंतर्गत 7, बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत 12 और बालोद के अंतर्गत 5 केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है।

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है। मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है।

मार्गदर्शिका के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये, परिवहन विभाग को ऑनलाइन फीस/टैक्स भुगतान करने के लिए  50 रुपये, लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क 50 रुपये, आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की स्कैनिंग, कम्प्रेसिंग व अपलोड (प्रति पेज) 5 रुपये तथा ऑनलाइन आवेदन पूर्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का प्रिंटआउट शुल्क (प्रति पेज) 5 रुपये निर्धारित है।


अन्य पोस्ट