रायपुर

सडक़ों पर नहीं लगेंगे पंडाल, डीजे पर भी रोक
17-Sep-2022 3:56 PM
सडक़ों पर नहीं लगेंगे पंडाल, डीजे पर भी रोक

पूरे प्रदेश में लगी रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 सितंबर।
राजधानी समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा  के मौके पर भव्य  आयोजन किये जाते है। सडक़ों के किनारे या किसी चयनित जगह पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं।ऐसे में अब शासन द्वारा त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बार पंडाल, डीजे और तेज शोर को लेकर भी शासन ने सख्ती दिखाई हैं। पिछले दिनों गणेशोत्सव से पहले नागरिक संघर्ष समिति ने रायपुर के कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर, एनजीटी के आदेशानुसार रोक लगाने की मांग की थी। यह मांग गणेशोत्सव में तो पूरी नहीं हुई लेकिन आने वाले त्यौहारों के लिए पाबंदी लगा दी गई है।

दूसरी ओर शहर के कई चौक-चौराहों में पंडाल, और स्वागत द्वार बनाना प्रारंभ हो चुका है। किन्तु अब तक प्रशासन का कोई अमला कार्रवाई करने नहीं पहुंचा। अग्रसेन चौक, शंकर नगर, पुरानी बस्ती, गुढिय़ारी, बुढ़ापारा जैसे घनी आबादी के इलाकों में बीच सडक़ पर स्वागत द्वार और पंडाल देखे जा सकते हैं। इसके चलते सडक़ों पर जगह नहीं रह गई है, और अगले पखवाड़ेभर ट्रैफिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

यह है आदेश
नवरात्र, दशहरा , दीपावली त्योहारों में शहर में सडक़ों पर पंडाल और स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे । इसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है। अब इसे छत्तीसगढ़ का प्रशासन लागू कराएगा।
प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम कलेक्टर और एसपी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच के आदेश की वजह से अब सडक़ों पर पंडाल या स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे।
प्रशासन की अनुमति के बिना यदि कोई पंडाल या स्वागत द्वार सडक़ पर लगाया जाता है, तो इसे फौरन हटाया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकाले जाने वाले जुलूस में ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा।
तेज आवाज में डीजे बजाकर निकलने वाले जुलूस पर कार्रवाई होगी। सडक़ों पर पंडाल या स्वागत द्वार बनाए जाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

 


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