रायपुर

पुलिस ने ली धुमाल वालों की बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। पुलिस के अफसरों ने राजधानी के डीजे धूमाल संचालकों की बैठक ली। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डीजे धुमाल संचालित करने की समझाइश दी गई। इनका का उल्लंघन किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना वर्जित होगा। आवासी क्षेत्र रहवासी क्षेत्र एवं साइलेंट जोन (हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर) में 60 डेसीबल से से अधिक आवाज में बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शहर के लगभग 70-80 डीजे/धुमाल संचालक उपस्थित हुए। डीजे धुमाल संचालकों को निम्नानुसार निर्देश दिए-उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही डीजे धुमाल बजाएंगे मापदंड के अनुरूप तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। डीजे धुमाल संचालन के संबंध में एडीएम रायपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के डीजे संचालन करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
साइलेंट जोन हॉस्पिटल स्कूल मंदिर के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंधित रहेगा साइलेंट जोन पर डीजे संचालन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
यदि किसी आयोजक द्वारा जोर जबरदस्ती पूर्वक डीजे धुमाल संचालित करने हेतु बाध्य किया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने में पुलिस कंट्रोल को देंगे ताकि संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।