रायगढ़

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
25-Sep-2025 8:18 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद

रायगढ़, 25 सितंबर। नाबालिग से रेप के मामले में एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू उर्फ बादशाह (34 वर्ष) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू, एफटीएसटी (पॉक्सो) न्यायालय रायगढ़ ने दोषसिद्ध कर 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच आरोपी ने 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म किया था जिस पर थाना जूटमिल में धारा 376(3), 376(2)(ढ),376(2),506 बी भारतीय दंड संहिता धारा 5 (ठ)(ढ)भादवि धारा 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू उर्फ बादशाह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया।

अदालत में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने इन साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस अधीक्षक की सख्त निगरानी और विवेचना अधिकारी की निष्ठा जब मिलती है, तो पीडि़तों को न्याय दिलाना सुनिश्चित होता है और समाज में कानून का भय और विश्वास दोनों ही मजबूत होते हैं।


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