रायगढ़

शादी का झांसा, नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
24-Aug-2025 7:18 PM
शादी का झांसा, नाबालिग से रेप, 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 24 अगस्त। नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए रेप करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

पीडि़ता की मां प्रार्थी ने थाना-बालकोनगर, जिला कोरबा में इस आशय की लिखित शिकायत की है कि वह अपने पति एवं बच्चों के साथ रहती है।  उसके पति की मृत्यु के बाद अपनी पुत्री पीडि़ता उम्र 14 वर्ष एवं पुत्र अपने दादा-दादी के पास रहते है। 29 मार्च 2024 को वह अपनी पुत्री पीडि़ता को अपने पास लेकर आई थी और पीडि़ता उसके साथ रह रही थी।

10 मई 2024 को पीडि़ता के मोबाइल को देखी तो पीडि़ता कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत 29 साल, निवासी सहदेवपाली से मोबाइल में ज्यादा बात करती थी। पीडि़ता के मां के द्वारा कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत से मोबाइल से बात कर पीडि़ता के संबंध में पूछे जाने पर पीडि़ता को उसके पास नहीं होना बताया गया। 14 मई 2024 को पीडि़ता एवं कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत उसके घर आये तथा पीडि़ता द्वारा मोटरसायकल से गिरने से चोट लगना बताया था और पूछताछ में पीडि़ता ने बताया कि एक वर्ष पूर्व से कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत के द्वारा बहला-फुसलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। पीडि़ता की मां ने बालको नगर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर आरोपी को अतिरिक्त चार माह का कारावास भुगताने की व्यवस्था निर्णय में दी गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।


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