रायगढ़

रेप-हत्या: आरोपी युवक को उम्र कैद
07-Aug-2025 4:33 PM
रेप-हत्या: आरोपी युवक को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 7 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा के न्यायालय ने रेप के आरोपी आशीष कुमार डनसेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थदण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मृतिका जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं थी के भतीजे ने थाना कापू में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि घटना 08 अप्रैल 2022 को गांव में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था, मृतका वहां शादी देखने गई थी और एक परछी में बैठी थी तभी अभियुक्त आशीष डनसेना आया और गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा और मृतका के साथ हाथ मुक्का से मारपीट किया था जिससे मृतिका के चेहरे कोहनी एवं सिर में चोट आई थी जिसे इलाज के लिए कापू अस्पताल में भर्ती कराया गया था किन्तु कापू अस्पताल ने मृतिका को आई गंभीर चोट ध्यान देते हुए इलाज के लिए पत्थल गांव अस्पताल रेफर किया गया।

मृतका के भतीजे की सूचना सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कापू के धारा 323,294,506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। ईलाज के लिए पत्थल गांव लाते समय पीडि़ता की मृत्यु हो गई थी पत्थलगांव थाने में मर्ग सूचना के आधार पर जांच पंच नामा तैयार कर मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि मृतिका के साथ उसकी मृत्यु के पूर्व रेप किया गया था। अपराध थाना कापू के अन्तर्गत आने से डायरी कापू थाना को अतरित की गई थाना प्रभारी कापू के द्वारा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त आशीष कुमार डनसेना के विरूद्ध धारा 376, एवं 302भारतीय दण्ड संहिता जोड़ कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान गांव के एक दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह दर्शित हुआ कि अभियुक्त आशीष डनसेना पीडि़ता को उठा कर ले जाते हुए दिखाई देता है तथा मृतिका द्वारा उसका विरोध भी किया जाना दिखाई देता है।

थाना प्रभारी  द्वारा सूक्ष्मता पूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के बयान दर्ज किए गए तथा उभय पक्ष के बहस सुनने के बाद अभियुक्त आशीष डनसेना को पीडि़ता के साथ रेप कर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराते हुए हत्या के लिए आजीवन कारावास, रेप करने के अपराध में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं मारपीट करने का दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थ दण्ड से भी दण्डित करने का दण्डादेश दिया है । राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की। 


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