रायगढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 21 जुलाई। अमेजन सेलर सर्विस से 48 हजार 441 रूपए मूल्य का दो नग वन प्लस टी मोबाईल मंगवाने पर खरीददार को एक नग वन प्लस टी तथा एक नग वन प्लस के अन्य मॉडल नार्ड की सप्लाई करके सेवा में कमी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अमेजन सेलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 45 दिवस के भीतर क्रेता के पसंद की मोबाईल सौंपने अथवा उसकी रकम वापस करने का आदेश पारित किया है। निर्णय में आदेश का पालन न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
मामला इस प्रकार है कि आवेदक दीपेश मिश्रा, निवासी बस डिपो रामभांठा, अनावेदक अमेजन सेलर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड ब्रीज गेटवे 8वीं मंजिल बैंगलोर एवं अजीत राठौर प्रबंधक अमेजन इंडिया, कार्यालय छातामुड़ा रायगढ़ से 20 नवंबर 2022 को दो नग वन प्लस 10 टी कंपनी का मोबाईल फोन 48 हजार 441 में आर्डर किया था जिसका कुल कीमत 97 हजार 683 रूपये भुगतान कर दिया था। आवेदक को उक्त पार्सल 24 नवंबर 2022 को प्राप्त होनें पर पार्सल के भीतर एक नग वन प्लस टी कंपनी का मोबाईल तथा दूसरा मोबाईल वन प्लस नार्ड जिसका मॉडल नंबर सीई 2 लाईट 5जी प्राप्त हुआ, जिसे वह नही मंगाया था।
आवेदक दीपेश मिश्रा ने अनावेदक अमेजन सेलर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड को सूचना दिये जाने पर उसे आश्वस्त किया गया कि दूसरा मोबाईल जल्द भिजवा दिया जाएगा, शिकायत दर्ज कर लिया गया है।
शिकायत नंबर की मांग किये जाने पर देने में टाल मटोल किया जाता रहा और मोबाईल वन प्लस 10 टी प्रेषित कर सेवा में कमी की गई है।
आवेदक दीपेश मिश्रा ने अमेजन सेलर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा किये गए छल के संबंध में 04 फरवरी 2023 को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत करते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से 16 फरवरी 2023 को कानूनी नोटिस प्रेषित कर दावा राशि की मांग करने के बाद भी वापस नही कर सेवा में कमी की गयी है। अत: आवेदक ने परिवाद पेश कर वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया।
इस मामले में आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में अमेजन सेलर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए अमेजन सेलर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड को 45 दिन के भीतर वन प्लस नार्ड मोबाईल तथा आवेदक दीपेश मिश्रा से प्राप्त कर वन प्लस 10टी मोबाईल प्रदान करेंगे। अथवा आवेदक द्वारा प्रदत्त मोबाईल का मूल्य 48 हजार 441 रूपये प्रदान करेंगे। नियत अवधि में मोबाईल प्रदान न कर रकम प्रदान करने की दशा में दावा प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करेंगे।
अमेजन सेलर सर्विस प्रायवेट लिमिटेड आवेदक दीपेश मिश्रा को मानसिक आर्थिक क्षति के रूप में 10 हजार रूपे वाद व्यय के रूप में 5 हजार आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करने को कहा गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार दास ने पैरवी की।