रायगढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 10 जुलाई। थाना कोतरारोड़ क्षेत्र में एक नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को साल्हेओना गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक चौहान (20 साल) को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 08 जुलाई को एक स्थानीय महिला ने कोतरारोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी 07 जुलाई को स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा आसपास के गांवों में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संदेह के आधार पर परिजनों ने दीपक चौहान नामक युवक का नाम लिया, जिससे लडक़ी का पूर्व परिचय था और बातचीत होती थी। परिजनों द्वारा दीपक को लडक़ी से दूर रहने की हिदायत भी दी गई थी, किंतु शिकायतकर्ता के अनुसार उसी युवक ने बहला-फुसलाकर उसकी बेटी को भगाया।
रिपोर्ट पर थाना कोतरारोड़ में धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर सक्रिय कर सूचना प्राप्त की कि अपहृता व संदेही ग्राम साल्हेओना में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची जहां दोनों को बरामद किया गया। गवाहों के समक्ष अपहृता की बरामदगी कर पंचनामा तैयार किया गया एवं दोनों को थाने लाया गया।
पीडि़ता से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वह दीपक चौहान को पिछले तीन वर्षों से जानती है। दीपक उसे लगातार शादी करने की बात कहता था, जबकि वह स्वयं को नाबालिग होने की बात स्पष्ट कर चुकी थी। 6 जुलाई को दोनों की बातचीत हुई और 7 जुलाई की सुबह दीपक ने स्कूल के पास से उसे अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर ग्राम साल्हेओना ले गया, जहां वह रात्रि भर रही, जहां आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाया जिससे प्रकरण में धारा 64(1), 87 ठछै, 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।