रायगढ़

कोयले का अवैध उत्खनन व परिवहन, तीन आरोपियों को एक-एक साल कैद
14-Jun-2025 7:19 PM
कोयले का अवैध उत्खनन व परिवहन, तीन आरोपियों को एक-एक साल कैद

रायगढ़, 14 जून। कोयला चोरी के मामले में खान एवं खनिज के विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ नेहा वर्मा को 14 मार्च 2018 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चिंगारी की तरफ से भकुर्रा रोड में दो टै्रक्टर कोयला लोड कर लैलूंगा तरफ आ रहे हैं। उक्त सूचना पर स्टाफ के साथ चिंगारी भकुर्रा रास्ते के पास छिपकर उनका इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच साढ़े 8 बजे बिना नंबर के दो टै्रक्टर जिसमें कोयला लोड था, उनसे पूछताछ करने पर टै्रक्टर चालक ने अपना नाम दिनेश महंत एवं दूसरे ने अपना नाम ललित बताया। उक्त दोनों टै्रक्टर कोयला लाने वाले का नाम रामेश्वर दास महंत बताया गया और दोनों  टै्रक्टर में 3-3 टन कोयला चिंगारी नाला से चोरी कर उसे झरन ले जाना बताया गया। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 379-34 एवं खनिज अधिनियम की धारा 1957 की धारा 21 (4) के मामला दर्ज वाहनों को जब्त किया गया।

उक्त मामला विचारण के लिये खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत में पहुंचा जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले में तीनों आरोपियों को धारा 379-34 के तहत दोष सिद्ध करार देते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आदेश में अर्थदण्ड न पटाने पर तीनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने की व्यवस्था दी गई है। इस मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने पैरवी की थी।


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