रायगढ़

फसल बीमा क्लेम के 1.3 लाख देगी एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी
17-May-2025 6:01 PM
फसल बीमा क्लेम के 1.3 लाख देगी एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 17 मई।  बीमा अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसल नुकसान हो जाने के बावजूद परिवादी को क्लेम करने के बावजूद भुगतान में आनाकानी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने अनावेदक शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक चैतन्य नगर रायगढ़, क्षेत्रीय प्रबंधक एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर को 1 लाख 3 हजार बीमा क्षति नुकसान करने तथा मानसिक क्षति एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रूपये भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

आवेदक पुरूषोत्तम वर्मा निवासी कपिस्दा ब सारंगढ़ के नाम से कुल खसरा नंबर 41 कुल रकबा 4.794 हेक्टेयर कृषिभूमि स्थित है। अनादेवक एचडीएफसी बैंक शाखा रायगढ़ से वर्ष 2021-21 में ऋण स्वीकृत किया था। उक्त ऋण में 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु परिवादी केनाम से ग्राम कपिस्दा ब कुल रकबा 4.794 हेक्टेयर (4.81हे.) असिंचित कृषिभूमि को प्रति हेक्टेयर 34 हजार दर से प्रीमियम राशि 3 हजार 155 रूपये वर्ष 2021-22 के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1 लाख 63 हजार 540 रूपये का बीमा किया था।

परिवादी का ग्राम कपिस्दा ब में वर्ष 2021-22 में अनावरी रिपोर्ट लगभग 0.60 पैसा रहा। अनावेदक 02 क्षेत्रीय प्रबंधक एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर के द्वारा परिवादी के गांव को अर्द्ध अकाल होना आंकलित किया गया तथा ग्राम के अन्य किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2021-22 की क्षति मुआवजा राशि प्रदान की गई।

परिवादी पुरूषोत्तम वर्मा को उक्त बीमाक्षति राशि प्रदान नही करने पर मौखित एवं लिखित शिकायत करने के बाद भी अनावेदकगण के द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नही की गई। जिसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 23 जून 2006 नोटिस प्रेषित किया गया। उसके बाद भी फसल बीमा की राशि प्रदान नही किया और न ही अनावेदक 01 अनावेदक शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक चैतन्य नगर रायगढ़ के द्वारा जवाब दिया गया। जिसके बाद परिवादी के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायगढ़ में अधिवक्ता के माध्यम से परिवार दायर किया गया।

इस मामले में आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में बीमा कंपनी को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए 45 दिन के भीतर बीमा क्षति 1 लाख 3 हजार 447 रूपये 50 पैसे, मानसिक एवं आर्थिक क्षति के रूप में 10 हजार, एवं वाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के 45 दिन के भीतर उक्त भुगतान नही करने पर 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पटेल ने पैरवी की।


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