रायगढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 4 अप्रैल। रायगढ़ जिले में एक बुजुर्ग के बैंक खाते से लाखों रुपये गायब हो जाने का मामला सामने आया है। पीडि़त की शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। उक्त मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए गौरीशंकर बेरीवाल ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में उसका बचत खाता है। उक्त खाते में रकम जमा वं आहरण आवश्यकता अनुसार वह करता है। उसके द्वारा न तो बैंक से एटीएम कार्ड लिया गया है और न ही आनलाईन रकम ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है।
पीडि़त ने बताया कि बैंक में खाता खोलते समय जो मोबाईल नंबर दिया गया था वह 30 अक्टूबर 2024 को शहर के संजय काम्पलेक्स में गिरकर गुम हो गया। जिसके संबंध में उसने उसी दिन थाना पहुंचकर मोबाईल गुम होने की सूचना देते हुए सिम बंद करवा दिया था और अगले दिन नया मोबाईल खरीदकर जियो कंपनी से पुन: उसी नंबर का सिम चालू कराकर उपयोग करते आ रहा है।
17 लाख 16 हजार थे जमा
पीडि़त ने बताया कि माह सितंबर 2024 में उसने बेलादुला में स्थित स्वयं के स्वामित्व की भूमि को बेचकर प्राप्त रकम 12 लाख 99 हजार रूपये को 04 सितंबर 2024 को चेक के माध्यम से बैंक मं जमा किया था। इससे पहले भी बैंक में कुछ रकम जमा थी और बाद में भी उक्त खाते में रकम जमा की गई थी। इस प्रकार 29 अक्टूबर की स्थिति में उक्त खाते में 17 लाख 16 हजार 853 रूपये 98 पैसा जमा था।
इस तरह आया मामला सामने
पीडि़त ने बताया कि वह न तो एटीएम उपयोग करता था और न ही मोबाईल से लेनदेन करता है, इस वजह से वह अपने जमा रकम को सुरक्षित समझता था। 28 मार्च को व्यक्तिगत खर्च हेतु रकम की आवश्यकता पडऩे पर जब बैंक पहुंचा तो उस समय उसके पैरो तले जमीन सरक गई जब बैंक कर्मचारी ने उसे बताया कि खाते में 5,743.63 रूपये जमा है।
17 लाख, 16 हजार, 552 रुपये की ठगी
पीडि़त ने बताया कि खाता संबंधी जानकारी बैंक से प्राप्त करने पर पता चला कि 30 अक्टूबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक कुल 17 लाख, 16 हजार, 552 रूपये का आहरण हुआ है। पीडित के अनुसार अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उसके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है।
स्वयं करता है बैंक का लेन-देन
पीडि़त ने बताया कि उसके बैंक खाता से संबंधित समस्त लेनदेन उसके ही द्वारा किया जाता है, घर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा बैंक का लेनदेन नही किया जाता और न ही उसने बैंक जाकर उक्त रकम का आहरण किया है। बहरहाल, पीडि़त की शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।