रायगढ़

2.15 लाख भुगतान का आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 दिसंबर। शहर के चक्रधर नगर क्षेत्र के मिश्रा काम्पलेक्स शांति पैलेस सरला विला के पास स्थित यूनाईटेड इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बीमा कराने के बावजूद बीमा अवधि में आवेदक को बीमा कंपनी के द्वारा बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए वाहन क्षतिपूर्ति, मानसिक क्षति एवं वाद व्यय के रूप में 2 लाख 15 हजार रूपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
आवेदक का परिवाद प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ब्रजेश कुमार सिंह आत्मज जयनारायण सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी ने अनावेदक शाखा प्रबंधक, यूनाईटेड इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय मिश्रा काम्पलेक्स शांति पैलेस सरला विला से अपने वाहन महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कंपनी की मोटर कैब क्रमांक सीजी 13 एई 4920 तथा हार्स पावर 2225 केजी का पूर्ण रूप से 04 दिसंबर 2018 से 03 दिसंबर 2019 तक के लिये विधिवत बीमा किया गया था।
आवेदक ब्रजेश कुमार सिंह के उक्त वाहन को वाहन चालक संजय यादव निवासी गौशाला पारा 6 मार्च 2019 की सुबह हंडी चौक के पास एक अज्ञात वाहन के द्वारा अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए साईड से ठोकर मारकर दुर्घटनाग्रस्त कर मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। जिसके बाद वाहन चालक ने इस मामले की जानकारी ब्रजेश कुमार सिंह को दिया। जिसके बाद अनावेदक बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा सर्वे कराकर वाहन को कंपनी के वर्कशॉप में भेजे जाने का निर्देश दिया गया। उक्त वाहन सर्वेयर की देखरेख में मरम्मत किया गया। जिसमें उसे कुल 2 लाख 22 हजार 837 का व्यय हुआ।
आवेदक ब्रजेश कुमार सिंह ने बीमा कंपनी में क्लेम फार्म भरकर संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर जमा किया गया। इसके बाद उक्त बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि अदा न करके उक्त वाहन की परमिट की मांग की गई। जबकि आवेदक ब्रजेश कुमार सिंह को उक्त वाहन का बीमा करते समय परमिट की आवश्यकता होनें के संबंध में जानकारी नहीं दिया जाना कहा गया। बीमा कंपनी के द्वारा उसके बाद भी उसके वाहन का क्षतिपूर्ति राशि अदा न करने पर बाध्य होकर अपने अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह ठाकुर के माध्यम से डाक नोटिस 5 जुलाई 2019 को भेजा गया। उक्त नोटिस 8 जुलाई 2019 को अनावेदक बीमा कंपनी को प्राप्त होनें के बाद बीमा कंपनी द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही क्लेम की राशि भुगतान किया गया जो सेवा में कमी को दर्शाता है।
उक्त मामला उपभोक्ता फोरम रायगढ़ में सुनवाई के लिये आने के पश्चात जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष छमेश्वरलाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने अनावेदक शाखा प्रबंधक, यूनाईटेड इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया जिसके बाद उक्त बीमा कंपनी को आवेदक ब्रजेश कुमार सिंह को क्षतिपूर्ति बकाया राशि 2 लाख रूपये, मानसिक क्षति 10 हजार रूपये एवं वाद व्यय हेतु 5 हजार रूपये 45 दिनों के भीतर प्रदान करने का आदेश दिया है। उक्त अवधि तक राशि भुगतान न करने पर भुगतान की तिथि तक वार्षिक छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय होगा।