रायगढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 अगस्त। पहले से शादीशुदा युवक द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व अलग-अलग धाराओं में एक लाख 30 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता दरोगापाारा बुढ़ी माई मंदिर रोड़ स्थित शिवम इंटरप्राईजेस मेडिकल दुकान में 15 अगस्त 2022 से काम कर रही थी। उसी दुकान में आरोपी विजय बरेठ फिल्ड का काम करता था। आरोपी पीडि़ता से परिचय बनाया और बात करने लगा, आरोपी पीडि़ता को पसंद करने लगा और शादी करने की बात कहने लगा और बताया कि वह शादीशुदा है जिसके बाद पीडि़ता ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बावजूद आरोपी पीडि़ता के पीछे पड़ा रहा और कहने लगा कि वह अपनी पत्नी को तालाक देकर उससे ही शादी करेगा।
पीडि़ता के द्वारा शादी से मना करने पर आरोपी ने कलाई का नस काटने लगा तब पीडि़ता ने कहा कि ठीक है पहले अपनी पत्नी को तलाक दे दो तब वह शादी करेगी।
इस बात का फायदा उठाते हुए आरोपी सितंबर 2022 में जब दुकान में पीडि़ता अकेली थी। आरोपी शादी करूंगा कहकर पीडि़ता के विरोध करने के बावजूद रेप किया। पीडि़ता लोक लाज से किसी को घटना के बारे में नहीं बताई, इसके बाद आरोपी पीडि़ता को शादी करने का आश्वासन देकर घुमाता रहा। आरोपी के द्वारा बाद में शादी से इंकार कर दिया गया। जिसके बाद पीडि़ता ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई।
सिटी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376, (2) (ढ), 506 भाग-दो भा.द.सं. एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (व्ही) 3 (1) (आर) के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
उक्त मामला उपार्पण पश्चात अजजा विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत में पहुंचा जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी विजय बरेठ को उपरोक्त सभी धाराओं में दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और 1 लाख 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में अपर लोक विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की।