रायगढ़

नाबालिग को भगाया, आरोपी बाल संप्रेषण गृह भेजा गया
30-Jun-2024 6:55 PM
नाबालिग को भगाया, आरोपी बाल संप्रेषण गृह भेजा गया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 30 जून।
जून में लगातार पांचवें गुम बालिका को ढूंढ निकालने में पुसौर पुलिस को मिली सफलता। नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने वाले नाबालिग को पुलिस ने बाल न्यायालय में पेश किया। आरोपी को रेप, पॉक्सो एक्ट में किशोर न्याय बोर्ड ने बाल संप्रेषण गृह भेजा। 

पुलिस टीम ने एक गुम बालिका को चंद्रपुर जिला सक्ती से 2 गुम बालिकाओं को जम्मू कश्मीर और 2 गुम बालिकाओं को जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ से दस्तयाब कर विधिवत कार्रवाई की है।

 सारंगढ़ बिलाईगढ़ से दस्तयाब की गई किशोर बालिका (17) के गुम के संबंध में 9 जून को बालिका की मां द्वारा थाना पुसौर में आवेदन देकर उसकी नाबालिग लडक़ी के 8 जून की रात्रि बिना बताए घर से कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना पुसौर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना दरमियान बालिका को उसके हम उम्र लडक़े द्वारा भाग ले जाने की जानकारी मिली। गुम बालिका एवं संदेही बालक दोनों की लगातार पतासाजी किया जा रही था कि आज बालिका को सारंगढ़ में देखे जाने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुसौर अपने स्टाफ के साथ सारंगढ़ रवाना हुए और गुम बालिका और विधि के साथ संघर्षरत बालक को थाना लाये। 

बालिका ने पूछताछ में नाबालिग बालक द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाना और रेप करना बताई। बालिका के कथन, मेडिकल रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 366 376(2)(ढ) आईपीसी 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर नाबालिग बालक को किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया जहां रिमांड स्वीकृत होने पर उसे बाल संप्रेषण गृह दाखिल किया गया है। 


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