कोण्डागांव
कोण्डागांव, 27 जुलाई। विशेष न्यायालय सुरेश कुमार सोनी एनडीपीएस न्यायालय ने गांजा तस्करी के एक आरोपी को 10 वर्ष कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस बारे में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 24 जून 2017 को केशकाल थाना पुलिस ने एनएच 30 पर रोड पेट्रोलिंग करते हुए बोरगांव के पास कार क्रमांक डीएल 02 सीडब्ल्यू 1230 जांच किया गया। जांच के दौरान कार में 14 पैकेट में 77 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया। इस मामले में कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेश कुमार सोनी न्यायालय ने बिल्लू (34) जस्सीगुडा गाजियाबार (उत्तरप्रदेश) को दस वर्ष सश्रम करावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का सजा पारित किया गया हैं। वहीं मामले पर पकड़े गए अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं।


