कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 15 जुलाई। गांजा तस्करी के 3 आरोपियों को 15 जुलाई को कोर्ट ने दस-दस वर्ष की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। इस प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 17 सितम्बर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार क्र.यू.पी. 91 एफ-3592 में अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है, जो केशकाल की ओर आने वाली है। पुलिस टीम ने थाना केशकाल के सामने घेराबंदी की। कार्यवाही के दौरान जगदलपुर की ओर से कार आते दिखी, जिसे रूकवाया गया। उक्त कार में तीन व्यक्ति सवार थे। जिनका नाम पूछने पर तीनों ने अपना नाम संजय द्विवेदी (39), संजय कुमार त्रिपाठी (38), इकबाल खान (22) बताया। जिन्हें कार से उतरवाकर मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया, जिस पर तीनों व्यक्तियों ने एक राय होकर उक्त कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा ओडिशा कोरापुट से खरीदकर बिक्री हेतु जालौन उत्तरप्रदेश ले जाना बताया, फिर गवाहों के समक्ष आरोपी व उसके कार की तलाशी ली गयी, आरोपी संजय द्विवेदी के तलाशी में ड्राईविंग लायसेंस, आरोपी इकबाल के तलाशी में मोबाईल मिला। कार की डिक्की में मिले पैकेटों की गिनती की गयी, जिसमें कुल 25 पैकेट बरामद हुआ। बरामद पैकेटों मेें गांजा था। बरामद पैकेट 50.490 किलोग्राम होना पाया गया। बरामद मादक पदार्थ, कार व अन्य वस्तुओं को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। इसके उपरांत आरोपीगण से बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना केषकाल आकर देहाती नासली रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर थाना केशकाल में आरोपी के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।
आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस. एक्ट कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (ख) स्वापक औषधी व मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में प्रत्येक आरोपीगण को दस वर्ष के सश्रम करावास व 1,00,000.00 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।


