कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 3 नवंबर। परिवहन विभाग की टीम के द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले एसी स्लीपर यात्री बसों पर जुर्माना लगाया गया।
ज्ञात हो विभिन्न राज्यों में एसी स्लीपर बसों में हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए, परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 3 नवंबर को कोण्डागांव जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में परिवहन उडऩदस्ता जगदलपुर के साथ संयुक्त रूप से बसों की जांच की गई ।
जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार यात्री बसों, स्कूल बसों, मालवाहक वाहनों की चेकिंग की जा रही है तथा परमिट शर्तों के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जांच में बसों में अग्निशमक यंत्र एवं सुरक्षा मानकों की जांच की गई।
जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले व परमिट शर्तों के उल्लंघन करते पाए जाने वाली बसों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 9 बसों से 18 हजार 500 रुपए शमन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही बस संचालकों को परमिट शर्तों और नियमों का पालन करते हुए संचालन करने का निर्देश दिए गए है।


