कोण्डागांव

श्रीराम फाइनेंस ने बिना नोटिस ग्रामीणों के वाहन उठाए -आरोप
18-Jul-2025 8:39 AM
श्रीराम फाइनेंस ने बिना नोटिस ग्रामीणों के वाहन उठाए -आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 17 जुलाई। कोण्डागांव जिला में संचालित श्रीराम फाइनेंस कंपनी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कंपनी पर ईएमआई वसूली के नाम पर गुंडागर्दी करने और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीडि़तों का कहना है कि केवल 11 दिन की देरी पर फाइनेंस कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस दिए उनके दोपहिया वाहन जबरन जब्त कर लिए।

घटना मर्दापाल क्षेत्र की है, जहाँ तीन अलग-अलग ग्रामीणों के वाहन श्रीराम फाइनेंस कंपनी द्वारा जब्त किए गए। मेढ़पाल निवासी अंगत राम की एचएफ डीलक्स बाइक, हंगवा निवासी धनीराम कोर्राम की एचएफ डीलक्स बाइक और नवागांव निवासी केदारनाथ पोयाम की बेटी दामेंद्री पोयाम की होंडा एक्टिवा स्कूटर, इन तीनों वाहनों की किस्त भुगतान में केवल 11 दिन की देरी हुई थी।

पीडि़तों का आरोप है कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी ग्रामीणों को कम डाउन पेमेंट पर वाहन उपलब्ध कराती है, लेकिन बाद में उन पर भारी-भरकम किस्तें थोप दी जाती हैं। किस्त में मामूली देर होने पर कंपनी बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए सीधे वाहन उठाकर ले जाती है। यह पूरी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। इस घटना के बाद क्षेत्र में कंपनी के खिलाफ रोष फैल गया है।

लोग इसे ग्रामीणों के साथ अन्याय और दमनकारी वसूली नीति करार दे रहे हैं। मीडिया द्वारा जब इस संबंध में श्रीराम फाइनेंस के शाखा प्रबंधक विकास भदौरिया से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने व्यस्त हूं कहकर कॉल काट दिया।

वहीं शाखा में मौजूद कार्यवाहक प्रभारी दीपंकर ने मीडिया और पीडि़तों को एक साथ देखकर तत्काल ब्रांच से भाग निकले।

क्या कहता है कानून और सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आईसीआईसीआई बैंक विरुद्ध शांति देवी शर्मा व अन्य आईसीआईसीआई (2008) इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि फाइनेंस कंपनियां या बैंक यदि वाहन या संपत्ति को जब्त करते हैं, तो उन्हें केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ऐसा करने की अनुमति है। बलपूर्वक या जबरदस्ती वाहन उठाना गैरकानूनी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि, बिना नोटिस या कस्टमर को उचित जानकारी दिए, किसी भी चल संपत्ति को जबरदस्ती उठाना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी एनबीएफसी और बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वसूली एजेंटों की आक्रामक और धमकाने वाली कार्यशैली गैरकानूनी और दंडनीय है। ग्राहकों को स्पष्ट नोटिस, समयसीमा और विकल्प देना अनिवार्य है।


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