कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 12 जुलाई। शासकीय हाईस्कूल कोकोडी में विश्व जनसंख्या दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर छात्र- छात्राओं को विधिक जानकारी दी गई।
11 जुलाई को किरण चतुर्वेदी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार में गायत्री साय, व्यवहार न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता कोण्डागांव द्वारा शासकीय हाई स्कूल कोकोडी के छात्र- छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर छात्र- छात्राओं को बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बताते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, पीडि़तों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा के संबंध में, व बाल मजदूरी निषेध एवं नियमन/ अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध मे आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में संबंध में जानकारी दी गई।
इसके साथ ही नालसा द्वारा संचालित जागृति, डान, सवांद, आवाज उठाओ एवं मध्यस्थ राष्ट्र के लिए अभियान भारत के सभी तालुका न्यायालय जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटने के लिए 90 दोनों का मध्यस्थ अभियान के संबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर शासकीय हाई स्कूल कोकोडी के प्राचार्य श्री किशन लाल नेताम एवं श्री रंजन कुमार बैध,लोकेश कुमार यादव अधिकार मित्र सहित समस्त बच्चे उपस्थित रहे।