कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 25 जनवरी। कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप की न्यायालय में रोहतक, हरियाणा के 58 वर्षीय सतबीर उर्फ गुर्जर पर गांजा तस्करी का दोष सिद्ध हो गया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि गुर्जर पर गांजा तस्करी का दोष सिद्ध होने पर उसे 15 साल जेल और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने 10 मार्च 2022 की रात नेशनल हाईवे 30, नारायणपुर तिराहे में सतबीर उर्फ गुर्जर को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था।
गुर्जर मेटाडोर वाहन क्रमांक यूपी 83 एटी 7538 से 648.200 किलो गांजा तस्करी कर रहा था। कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप की न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर उसे 15 साल जेल और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।


