कोण्डागांव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की रोकथाम पर कार्यशाला
23-Jan-2025 9:47 PM
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की रोकथाम पर कार्यशाला

कोण्डागांव, 23 जनवरी। आज उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट परिसर कोण्डागांव के सभा कक्ष में महिलाओं के प्रति बड़ते हुए यौन उत्पीडऩ को रोकथाम एवं LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों एवं चुनौती के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ।

सर्वप्रथम समस्त न्यायाधीशों के द्वारा मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया।

तद्पश्चात्  विक्रम प्रताप चन्द्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव  के द्वारा बताया गया कि रुत्रक्चञ्जक्तढ्ढ्र+ समुदाय क्या है उनके अधिकार क्या है तथा ट्रांसजेण्डर प्रोटेक्शन राईट एक्ट 2019 के अंतर्गत समुदाय के अधिकार एवं चुनौती के संबंध में बताया कि उन्हें सम्मान और समानता का अधिकार है किसी की पहचान एवं लैंगिकता के आधार पर भेदभाव मानवता के खिलाफ है बिना भेदभाव के उनके अधिकारों को दिलाने तथा उनके दैनिक दिनचर्या में आने वाली चुनौतियों के संबंध में जानकारी दी गई एवं  मनीषा ठाकुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव के द्वारा यौन उत्पीडऩ की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सुरक्षित कार्यस्थल न केवल महिलाओं की गरिमा की रक्षा करता है बल्कि एक सकारात्मक उत्पादक वातावरण का निर्माण करता है। उक्त अधिनियम का पालन सभी महिलाओं का पालन कर हम महिलाओं को समान अवसर और आत्मसम्मान के साथ आगे बढऩे में मदद कर सकते है।

साथ ही मास्टर ट्रेनिंग के लिए डॉ. भुनेश्वरी पैंकरा डी.एस.पी. कोण्डागांव, नरेन्द्र सोनी जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सावेत्री मरकाम महिला एवं बाल विकास विभाग एवंललिता लकरा उप संचालक समाज कल्याण विभाग से मानसिक रूप से असक्षम और दिव्यांगजनों के संबंध में एवं स्वास्थ्य विभाग से मधु बघेल क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट के द्वारा मनो-न्याय के संबंध में, अनुराधा मेश्राम, पारस मानिकपुरी संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केन्द्र कोण्डागांव के द्वारा जो पंचायत गांव स्तर पर होने वाले महिलाओं पर लैंगिक उत्पीडऩ एवं उन्हें रोकने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। 

साथ ही गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा कार्यक्रम की सम्मापन की घोषणा करते हुए बताया की इस अधिनियम के उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीडऩ से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करना है एवं इस लैंगिक उत्पीडऩ को रोकने हेतु ग्रामिण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने हेतु कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

 कार्यशाला में कमलेश कुमार जुर्री जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) पॉक्सो कोण्डागांव, विक्रम प्रताप चन्द्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव, यशोदा नाग जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोण्डागांव, मनीषा ठाकुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव,  शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव एवं  गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव एवं समस्त विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण व अधिकार मित्र उपस्थित थे।


अन्य पोस्ट