कोण्डागांव

दवाओं के दस्तावेजों में अनियमितता, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
19-Jan-2025 11:28 PM
दवाओं के दस्तावेजों में अनियमितता, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 19 जनवरी। कोण्डागांव में औषधि विभाग ने दवाओं की गुणवत्ता और क्रय-विक्रय दस्तावेजों में अनियमितताओं के चलते मर्दापाल स्थित दीप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश और उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. आरके सिंह के मार्गदर्शन में जिले के मेडिकल स्टोर्स पर औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

 निरीक्षण के दौरान दीप मेडिकल स्टोर में शेड्यूल एच1 और नार्कोटिक दवाओं के खरीदी-बिक्री के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत इन अनियमितताओं के लिए संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। 

 औषधि विभाग ने इस दौरान अन्य मेडिकल स्टोर्स से भी दवाओं के नमूने लिए, जिनमें कोण्डागांव के राव मेडिकल स्टोर से एल हिस्ट मोन्ट और कुसुम मेडिकल स्टोर से रेबनेस डीएसआर दवाओं के नमूने राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए।

औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे ने जानकारी दी कि जिले में मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा, ताकि दवाओं की गुणवत्ता और दस्तावेजों का सही तरीके से संधारण सुनिश्चित हो सके। 


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