कोण्डागांव

गांजा तस्करी, 10 साल कैद
14-Dec-2024 9:57 PM
गांजा तस्करी, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 14 दिसंबर। कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में आरोपी सरफराज हुसैन (34) निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 13 दिसंबर को सुनाया गया। 

 विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी दी कि, 19 फरवरी 2024 की शाम को केशकाल थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 30 पर विश्रामपुरी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान कार क्रमांक यूपी 16 बीसी 8402 से 28 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया था। वाहन में मौजूद सरफराज हुसैन इस गांजे की तस्करी कर रहा था। मामले की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया।

 न्यायालय ने सरफराज हुसैन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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