कोण्डागांव

हादसे में पैर कटा, नेशनल लोक अदालत में मिला 22 लाख का मुआवजा
14-Dec-2024 9:55 PM
हादसे में पैर कटा, नेशनल लोक अदालत में मिला 22 लाख का मुआवजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 14 दिसंबर। नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना में पीडि़ता के बाया जांघ कट जाने पर न्यायालय द्वारा 22 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया गया।

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार को उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं उनकी उपस्थिति में कोण्डागांव न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें पीडि़ता के माता एवं पीडि़ता को सुख और शांति लाने हेतु पौधा प्रदाय किया गया।

 22.07.2022 को पीडि़ता अपने भाई संजय बंजारे एवं माता संध्या बंजारे के साथ अपने भाई संजय बंजारे की मोटर सायकल में बैठ कर कांकेर से केशकाल जा रही थी, दोपहर करीब एक बजे केशकाल घाटी के नीचे से दूसरे मोड़ में पहुंचे थे, उसी समय कांकेर की ओर से आ रही ट्रक तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से आकर उनके मोटर सायकल को ठोकर मार दिया, जिससे आहता/आवेदिका के बायां जांघ में गंभीर चोट आने से उसे प्राथमिक इलाज हेतु जिला अस्पताल केशकाल ले जाया गया था।

 आहत की हालत गंभीर होने से डी.के.एस. अस्पताल रायपुर ले जाया गया उसके बाये जांघ का ऑपरेशन कर काटा गया। एवं दावाकर्ता तथा बीमा कम्पनी की ओर से आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के माध्यम से बाईस लाख रूपये  जिला एवं अपर सत्र न्यायालय विक्रम प्रताप चन्द्रा के द्वारा आहत/पीडि़ता को मुआवजा राशि दिया गया।

उक्त समझौते में पीठासीन अधिकारी/जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोण्डाागंव विक्रम प्रताप चन्द्रा तथा  दीपक ठाकुर सदस्य/अधिवक्ता एवं दावाकर्ता की ओर से निशा वासनिकर अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से  मनोज नेताम अधिवक्ता, आनंद विश्वकर्मा अधिवक्ता, प्रशांत दत्ता अधिवक्ता के द्वारा सुलह/समझौता कराया गया।


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