कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 26 नवंबर। सोमवार को उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक शाला कबेंगा मेें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतपुरी द्वारा लगाए गए सात दिवसीय आयोजित एनएसएस कैम्प में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा विधिक सारक्षता शिविर का आयोजन किया गया।
सुरेन्द्र कुमार भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव ने छात्र-छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी। कानून के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से उपस्थित बच्चों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने व इस तरह के विवाह के खिलाफ बढ़ावा देने वालों को सजा के संबंध में व बाल श्रम, मानव तस्करी, साईबर क्राईम, मोबाईल से होने वाले अपराध, लैगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 व मोटरयान दुर्घटना अधिनियम 2019 व 06 से 14 वर्ष तक बच्चो नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार के संबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर एन.एस.एस कैम्प के कार्यक्रम अधिकार बृजेश तिवारी, उच्च प्राथमिक शाला के प्राचार्य हेमन्त पाण्डे ,जालम सिंह देशमुख, मालती शार्दुुल, संतोष सोनपिपरे, कन्हैया कोर्राम, विवेक कश्यप अधिकार मित्र एवं समस्त शिक्षक गण उपस्थित थे।