कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 13 नवंबर। जिला न्यायालय कोण्डागांव के सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय ने तालाब में मछली पकडऩे के विवाद में हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी अनिमेष कुर्रे (18 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
घटना 12 नवंबर 2022 की है। ग्राम दहीकोंगा प्लाटपारा के निवासी सुखनाथ मानिकपुरी अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने गए थे। जब वे तालाब के पास पहुंचे, तो आरोपी अनिमेष कुर्रे मछली पकडऩे के लिए तालाब में कपड़े उतारकर घुसा। सुखनाथ ने उसे मना किया, जिससे दोनों में विवाद हुआ। आरोपी ने धमकी देते हुए कहा, मेरा क्या कर लोगे, देख लेना।
कुछ देर बाद, सुखनाथ खेत से घर लौट रहे थे। पीछे से आरोपी ने उनका पीछा किया और अचानक टंगिया से गले पर वार कर दिया। सुखनाथ ने बचाव के लिए चीख-पुकार की, जिसे सुनकर उनकी पत्नी मौके पर पहुंचीं। लेकिन तब तक सुखनाथ गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इसी दौरान गाय चरा रहे घनश्याम कश्यप ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी टंगिया और पत्थर से हमला कर दिया। घनश्याम किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। सुखनाथ को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घनश्याम को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
घटना की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या (धारा 302) और हत्या के प्रयास (धारा 307) का मामला दर्ज किया। मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया। मामले में लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने पैरवी की।
सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 100 रु.के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 307 के तहत आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास और 100 रु. के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन-तीन महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा।