कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 23 अक्टूबर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो, कमलेश कुमार जुर्री ने फरसगांव थाना क्षेत्र के 19 सितंबर 2022 के मामले में सह आरोपी नारायण ध्रुव (19) जगदलपुर को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
ध्रुव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 212 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 17 के तहत सजा दी गई।
मामले में आरोपी नारायण ध्रुव ने सह आरोपी मोहम्मद मनसूर द्वारा नाबालिग पीडि़ता का अपहरण कर उसे अपने घर में छिपाने और अवैध गतिविधियों के लिए उकसाने में सहयोग दिया था। कोर्ट ने उसे धारा 212 के तहत 3 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माने के साथ-साथ धारा 17 के तहत 20 साल की सजा और 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएगी।