कोण्डागांव

होटल इन्विटेशन को गिराए जाने नोटिस जारी
07-Sep-2024 10:23 PM
 होटल इन्विटेशन को गिराए जाने नोटिस जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 7 सितम्बर। होटल इन्विटेशन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जारी किए गए नए आदेश के तहत होटल इन्विटेशन का निर्माण अनुज्ञा से अधिक किया गया है। ऐसे में आदेश जारी किया गया है कि होटल इन्विटेशन के अतिरिक्त एक मंजिल को गिरा दिया जाए। हालांकि आदेश में 7 दिन का जवाब प्रस्तुत किए जाने का मौका भी दिया गया है। तीन मंजिला बिल्डिंग के स्थान पर चार मंजिल का बिल्डिंग बनाए जाने को लेकर कार्रवाई के अलावा एक और आदेश जारी हुआ है, जिसमें होटल इनविटेशन के रेस्टोरेंट काटा चम्मच में अमानक खाना परोसे जाने को लेकर भी कार्रवाई की बात कही गई है।

कोण्डागांव के बस स्टैंड के पास होटल इन्विटेशन संचालित है। इस होटल में एसडीएम के अगवाई में 30 अगस्त की रात जिला प्रशासन की विभिन्न दलों ने औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के आधार पर 4 सितंबर को नगर पालिका परिषद कोण्डागांव की ओर से पूजा गोलछा पति हरीश गोलछा के नाम नोटिस जारी किया गया है, जिसमें नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर के मापदंड और नगरपालिका से प्राप्त अनुज्ञा से उलट अतिरिक्त चतुर्थ तल का निर्माण कर लिया गया है। नोटिस के माध्यम से 7 दिन में जवाब प्रस्तुत करने अन्यथा अतिरिक्त निर्माण को ढहाने या हटाने की कार्यवाही की जाने की बात लिखी गई हैं।

एक्सपायरी प्रोडक्ट से बनाया जा रहा था खाद्य सामग्री

इधर, होटल इन्विटेशन के संचालक नैतिक गोलछा पिता हरीश गोलछा के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर एवं जिला न्याय निर्णयन अधिकारी की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कोण्डागांव जिला कोण्डागांव द्वारा निरीक्षण में पाया कि, खाने की सामाग्री तंदूरो मायोनिस, ऐगलेस मायोनिस, चॉकलेट सिरप, निलांन्स ग्रीन चिली सॉस, लेमन बनो, फूड कलर का अवसान तिथि समाप्त होने के बाद भी भोजन तैयार करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। इसके लिए 13 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने अन्यथा कार्रवाई की बात लिखी गई है।


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