कोण्डागांव

स्कूली बच्चों को दी कानूनी जानकारी
22-Nov-2023 8:43 PM
स्कूली बच्चों को दी कानूनी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 कोंडागांव, 22 नवंबर।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, अध्यक्ष/न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप, तालुक विधिक सेवा समिति केशकाल अध्यक्ष अंजलि सिंह , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव अंबा साह के निर्देश एवं मार्गदर्शन में आज स्कूल में विद्यार्थियों को नि:शुल्क विधिक सलाह दी गई। 

प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-लुभा राजेन्द्र वर्मा, रिटेनर अधिवक्ता मनीषा तिवारी, केशकाल पी एल वी -अनिल कुमार मंडावी केशकाल, पी एल वी कु लैला मरकाम विश्रामपुरी थाना  के माध्यम से नि: शुल्क विधिक जानकारी दी गई।

अनिल कुमार मंडावी ने बताया कि जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन नहीं हो उन्हें बिना पैसे के लिए या बहुत कम पैसे में कानूनी सहायता करना विधिक सहायता कहलाता है। कानूनी सहायता देना विधिक समता के लिए बहुत आवश्यक तत्व है क्योंकि निर्धनता के कारण कोई न्याय न प्राप्त कर पाए तो विधिक समता का कोई अर्थ नहीं है।

भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया, इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथी इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध करना भी इसका काम है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की गई है। 

जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई है इनका काम नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालते चलाना, है। राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित जिले के मुख्य न्यायाधीश और तालुका कानूनी सेवा समितियां की अध्यक्षता तालुका स्तर पर न्यायिक अधिकारी करते हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विद्यार्थियों को निशुल्क विधिक सेवा से संबंधित जानकारी दी गई और भी विस्तार पूर्वक निम्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। 

पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 से संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई। बाल श्रम से संबंधित जानकारी दी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को  रोड निर्माण कारखाने, फैक्ट्री होटल, ऐसी जगह पर काम नहीं करने पर प्रतिबंध है। काम करते पाए जाने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बताया गया । अगर कोई बच्चा काम करता है तो फोन करें। और भी विस्तार से जानकारी दी गई। मानव तस्करी,  शिक्षा का अधिकार आदि की जानकारी दी गई।


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