कोण्डागांव

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों संबंधित अधिनियम सहित दी कई जानकारी
03-Sep-2023 9:03 PM
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों संबंधित अधिनियम सहित दी कई जानकारी

  महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ रोकथाम पर कार्यशाला  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 3 सितंबर। तालुक विधिक सेवा समिति केशकाल के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय केशकाल अंजली सिंह के मुख्य आतिथ्य में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ रोकथाम एवं प्रतिषेध अधिनियम 2013, विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। 

अनुविभागीय अधिकारी केशकाल  शंकर लाल सिंह, तहसीलदार केशकाल आशुतोष शर्मा, केशकाल जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र सोनी, सी, ई. ओ जनपद पंचायत केशकाल रामेश्वर महापात्र,  अवनी, कुमार विश्वाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं महिला बाल विकास कोण्डागांव संरक्षण अधिकारी सावित्री कोर्राम, एवं रिटेनर अधिवक्ता केशकाल श्रीमती मनीष तिवारी, द्वारा उक्त विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पीएलवी अनिल मांडवी,  अमृत नरेटी, एवं कुमारी लैला मरकाम, केशकाल भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय केशकाल द्वारा उक्त विषयों पर अहम जानकारियां दी गई  एवं पॉक्सो एक्ट 2012 में वर्णित बच्चों के प्रति हो रहे यौन अपराधों पर विशेष प्रकाश डाला गया। अपराध की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए सख्त दंड व्यवस्था एवं त्वरित कार्यवाही की जानकारी दी गई । 
घरेलू हिंसा अधिनियम 2007 पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। महिलाओं को प्राप्त अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु पारित उक्त अधिनियम में वर्णित हिंसा के खिलाफ शिकायत, दंड व्यवस्था एवं त्वरित कार्रवाई की जानकारी विभिन्न विभागों से आए महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को दी गई। सभी अधिकारी गणों द्वारा विषय से संबंधित अपराध, उसकी प्रवृत्ति, गंभीरता, दंड व्यवस्था, आदि से अवगत कराया गया अपने-अपने विचारों सहित  रिटेनर अधिवक्ता मनीष तिवारी, केशकाल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों संबंधित अधिनियम की जानकारी दी गई। 

बुजुर्गों को मिलने वाली तमाम तरह की सुविधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जानकारी दी गई की माता-पिता को यदि संतान द्वारा घर से निकाल दिया जाए तो वह उक्त अधिनियम द्वारा बच्चों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर सकते हैं, गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं बच्चों द्वारा शारीरिक प्रताडऩा पर पुलिस की मदद ले सकते हैं, पुलिस मामले क ना सुने तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट में अपील कर सकते हैं । 

आयकर में छूट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पेंशन से जुड़ी जानकारियों को विस्तृत रूप से बताया गया। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ, रोकथाम, निवारण, प्रतिषेध अधिनियम 2013 में उल्लेखित यौन उत्पीडऩ की परिभाषा, पीडि़त हेतु कानून व्यवस्था, आरोपी हेतु दंड व्यवस्था का उल्लेख किया गया। शिकायत कहां और कैसे किया जाए इस बात की जानकारी दी गई।


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