कोण्डागांव

बुजुर्गों को सुविधाएं मुहैया कराने निर्देश
01-Sep-2023 9:38 PM
बुजुर्गों को सुविधाएं मुहैया कराने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 1 सितंबर। 
कल  नरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर एवं अम्बा शाह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा जिला पंचायत नारायणपुर के सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला/ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  जिसमें विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों से उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं, पैरालीगल वालिंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ नागरिकगण को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, के संबंध में जामकारी दी गई।

मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने उपस्थित जनसमूह को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।  आर्थिक समस्याएँ रोजगार की हानि के साथ-साथ आय की हानि और आर्थिक असुरक्षा में कमी होना तथा शारीरिक समस्याओं में स्वास्थ्य और चिकित्सा समस्याएं शामिल हैं। सामाजिक समस्याएँ पारिवारिक समर्थन की कमी और सामाजिक कुसमायोजन हो सकती हैं। 

वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुरक्षा एक और बड़ा मुद्दा होना बताते हुए उक्त संबंध में समस्त उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी, पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालिंटियर्स को अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर वृद्धजनों को योजना/सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु निर्देश किया गया। 

इस अवसर पर अम्बा शाह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा ‘‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम 2007’’ के संबंध में यह जानकारी दी गई, कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर में शांति से रहने का अधिकार है, व वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत कार्यवाही की मांग कर सकते है तथा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत् गुजारा-भत्ते की मांग करने हेतु इसकी शिकायत एस.डी ओ./कलेक्टर को कर सकते है अगर बच्चे अपने माता-पिता से मारपीट की धमकी देते हंै तो पुलिस में भी शिकायत कर सकते हंै।

पुलिस मामले को न सुने तो मजिस्ट्रेट या फैमिली कोर्ट में अपील कर सकते हैं तथा न्यायालय में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों को शीघ्र निराकरण हेतु प्राथमिकता देने के संबंध में जानकारी देते हुए शासन के योजनाओं के संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभ दिलाने और ऐसे वृद्धजन जिनकी संरक्षण/देखरेख हेतु कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है, ऐसे वरिष्ठजनों को वृद्धा आश्रम/वृद्धजन देखभाल केन्द्र तक पहुंचाने हेतु मार्गदर्शन दिया गया तथा उक्त अधिनियम के संबंध में वरिष्ठजनों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हुए वरिष्ठजनों को इस अधिनियम के तहत् अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करने के लिए प्रेरित किया गया।   

इस अवसर पर अभयजीत मण्डावी डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर, सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता कोण्डागांव, चन्द्रप्रकाश कश्यप प्रतिधारक अधिवक्ता नारायणपुर, एस.एस. पाण्डे उपसंचालक समाज कल्याण विभाग नारायणपुर, किरण नैलवाड चतुर्वेदी, महिला बाल विकास महिला संरक्षण अधिकारी नारायणपुर समस्त पैनल अधिवकतागण के साथ समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, एन.जी.ओ. के सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक एवं पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित थे।


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