कोण्डागांव

कोण्डागांव, 29 अगस्त। स्वास्थ्य विभाग ने अनिश्चित कालीन हड़ताल से तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति देने निर्देश जारी किए।
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आव्हान पर 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 21.08.2023 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर डॉक्टर एसोसिएशन, डेंटल सर्जन, छ.ग. स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ, नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन छ.ग. छ.ग. प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन, परिचारिका कर्मचारी कल्याण संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल में शामिल है। सभी स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो सीधे पीडि़त मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ है। उनकी सेवा अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में आती है। हड़ताल के कारण शासकीय कार्य एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्य बाधित हो रहा है, और लोकहित एवं नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है।
शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 ) की धारा-4 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ को प्रयोग में लाते हुए एस्मा लागू किया गया है एवं सूचना उपरांत भी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश है। इसके तहत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव के तहत सभी हड़ताली अधिकारी एवं कर्मचारियों को तत्काल आज ही 24 घण्टे के भीतर अनिश्चित कालीन हड़ताल वापस लेते हुए अपने कार्यस्थल में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए है।
कार्यालय द्वारा सभी हड़ताली अधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि प्रकाशित समाचार को ही सूचना मानते हुए तथा हड़ताल वापस लेते हुए अपने कार्यस्थल में तत्काल 24 घण्टे के भीतर उपस्थित देवें। अन्यथा आपके विरूद्ध एस्मा अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं नियोक्ता अधिकारी द्वारा सेवा समाप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी आपकी स्वयं की होगी।