कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 23 अगस्त। महात्मा गांधी रीपा ग्रामीण औद्योगिक पार्क एडक़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रिटेनर अधिवक्ता चंद्र प्रकाश कश्यप के द्वारा टोनही प्रताडऩा अधिनियम 2005 व संविधान में प्रवक्त मूल अधिकार भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले घटना के दंड, पोक्सो अधिनियम, सखी वन स्टॉप सेन्टर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुत्र पुत्री के बराबर के अधिकार के संबंध में विधिक जानकारी दी गई।
पैरालीगल वालिंटियर मनीषा माथरा थाना एडक़ा नारायणपुर के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कार्य स्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीडऩ निवारण, निषेध अधिनियम 2013 एवम् निशुल्क वकील व्यवस्था की जानकारी दी गई, साथ ही पीएलवी कुमारी अर्चना बघेल अजाक थाना नारायणपुर, वर्षा कमेटी थाना फरसगांव , रेणुका बघेल थाना भारंडा, संदीप भगत थाना झाराघाटी,के द्वारा नालसा की योजनाओं के संबंध में तस्करी और यौन शोषण पीडि़तो के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, व नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी गई।
विधिक साक्षरता शिविर में महात्मा गांधी रीपा ग्रामीण औद्योगिक पार्क के समस्त महिलाएं, पुरूष व इंचार्ज सम्पत शोरी भी उपस्थित रहे।