कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 2 मई। जिला के एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को 10 वर्ष जेल और एक लाख रुपए के अर्थदंड का सजा सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा के अनुसार, जुगानीकलार गांव निवासी देवाशीष राय को सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने 23 जून 2018 को पिकअप वाहन से लगभग 3 क्विंटल गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले पर अब दोष सिद्ध हो चुका है।
कोण्डागांव जिला के एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोप में दोष सिद्ध हो जाने पर जुगानीकलार गांव के 41 वर्षीय देवाशीष राय को 10 वर्ष जेल और एक लाख रुपए के अर्थदंड का सजा सुनाया है।
कोण्डागांव पुलिस ने 23 जून 2018 की सुबह कोण्डागांव के रायपुर नाका के पास एनएच 30 से देवाशीष राय को पिकअप में सिक्रेट चेंबर बनाकर गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के दौरान सिक्रेट चेंबर से 2 क्विंटल 98 किग्रा से अधिक अवैध गांजा उसके कब्जे से जब्त किया गया।
इस मामले पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी देवाशीष राय को 10 वर्ष जेल और एक लाख रुपए के अर्थदंड का सजा सुनाया है।