कोण्डागांव

नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
01-Mar-2023 9:24 PM
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 1 मार्च।
नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 

 इस मामले में शासन की ओर दिलीप जैन लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतगर्त आरोप है कि उसने मार्च 2019 से अप्रैल 2019 के मध्य घटना स्थल आरोपी का मकान थाना बडेडोंगर, जिला कोण्डागांव क्षेत्रान्तगर्त में नाबालिग जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम थी को उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन रेप कर जान से मारने की धमकी भी दी। 

दिलीप जैन ने घटना के संबंध में विस्तृत तौर पर बताया कि प्रकरण में आरोपी पीडि़ता की बड़ी मां का लडक़ा है। वर्ष 2019 में आरोपी पीडि़ता के घर आकर उसे अपने साथ यह कहकर कि मां अकेली होती है काम नहीं कर सकती है तू काम करने के लिए घर चल कहकर अपने साथ अपने घर ले गया था। वहां पीडि़ता आरोपी के घर रूकी थी आरोपी के घर रहने के दौरान रेप किया। नाबालिग गभर्वती हो गयी, जिसके कारण उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पीडि़ता द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोट दर्ज कराने पर थाना बडेडोंगर में आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण कि संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीशन्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री ने  प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 अथर्दण्ड, अथर्दण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है।


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