कोण्डागांव
स्कूल से घर लौट रही नाबालिग से छेड़छाड़, 5 साल कैद
12-Jan-2023 9:47 PM

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 12 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीशए एफटीएससी (पोस्को) न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने से 5 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस बारे में विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया, 19 सितंबर 2019 को स्कूल से घर जा रही नाबालिग को चिरंजीत मण्डल (19) निवासी बंगलापारा (सिंगोडीतराई) नारायणपुर के द्वारा छेड़छाड़ किया गया था। इस छेड़छाड़ के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर चितरंजन मंडल को 5 साल की कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
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