कोण्डागांव

कोण्डागांव, 20 दिसंबर। वृद्ध महिला के साथ बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी लच्छूराम नुरेटी (28) हतलनार नारायणपुर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 452 भादवि के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी ने घटना दिनांक 2 अगस्त 2018 को शाम 4 से 5.30 बजे के मध्य ग्राम इंदिरा आवासपारा ओरछा प्रार्थी के घर के अंदर घुसकर प्रार्थी की 65 वर्षीय वृद्ध माता पीडि़ता के साथ रेप किया।
लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रार्थी के द्वारा थाना ओरछा जिला नारायणपुर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई।
प्रार्थी की मौखिक शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना ओरछा में धारा 376,452 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.), कोण्डागंाव की न्यायाधीश पी.पॉल होरो ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त लच्छूराम नुरेटी को धारा 376 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम करावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर 1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है।