कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 3 अगस्त। बलात्कार कर हत्या करने के प्रयास करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 7 वर्ष के सजा सुनाई है।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी ने घटना 15 मार्च को समय रात्रि लगभग 10.11 बजे सिन ग्राम लंजोडा यात्री प्रतीक्षालय एन.एच.30 के बाजू थाना व जिला कोण्डगांव क्षेत्रांतर्गत में पीडि़ता से रेप किया व पीडिता को जान से मारने की नीयत से गला दबाया जिससे वह बेहोश हो गई।
लोक अभियोजन जैन ने बताया कि पीडि़ता ने थाना कोण्डागांव में आकर लिखित आवेदन पेश किया कि कोण्डागांव का मेला देखने अपने नाना के यहां माता-पिता के साथ गयी थी। उसके गांव का रहने वाला अभियुक्त प्रकाश दीवान को डेढ़ साल से जानती है।
15 मार्च को प्रकाश दीवान ने उसके मोबाईल पर कॉल किया और बस स्टैंड में धोखा से बुलाया कि अपनी बड़ी मांॅ से मिलाउंगा बोलकर सिरपुर लंजोडा ले गया। वहां उसकी बड़ी मांॅ का घर नहीं मिला फिर वापस लंजोडा यात्री प्रतिक्षालय में आकर रूक गये थे, फिर अभियुक्त प्रकाश दीवान बोला कि रात हो गयी है, सुबह जायेंगे उस वक्त रात के करीबन 10.11 बजे रहा था, फिर अभियुक्त उसे खेत की तरफ ले गया उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीडि़ता के मना करने पर पीडिता को जान से मारने की नियत से उसका गला दबाया फिर वह बेहोश हो गयी थी, उसे जब होश आया, तब वह जिला अस्पताल कोण्डागांव में थी, वहंा से उसे डिमरापाल अस्पताल जगदलपुर रिफर किया गया था।
पीडिता के स्वस्थ होने के पश्चात् वह अपने परिवार वालों को घटना के संबंध में बतायी थी। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना केाण्डागांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से उसे गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) पी.पॉल होरो ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी प्रकाश दीवान को भादवि के आरोप में क्रमश सात वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1000.00-1000.00 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, पृथक से भुगतना होगा ।