कोण्डागांव
भाई की हत्या, आजीवन कारावास
08-Jul-2022 8:42 PM

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कोण्डागांव, 8 जुलाई। जिला सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में छोटे भाई की हत्या करने वाले भाई पर दोष सिद्ध हो गया है। दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायालय ने आरोपी भाई बुधराम सलाम (40) निवासी गायतापारा धौड़ाई जिला नारायणपुर को धारा 302 के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक दिलीप जैन ने पैरवी की है।
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