कोण्डागांव

आदिवासी नाबालिग से रेप, उम्रकैद
16-Jun-2022 10:14 PM
आदिवासी नाबालिग से रेप, उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 16 जून।
आदिवासी नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर हेमंत गोस्वामी, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।

 प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि  प्रार्थिया ने 19 मई 2019 को थाना बड़ेडोंगर में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक साल पहले आरोपी दिनेश यादव द्वारा उसे कपड़ा खरीद दूंगा कहकर बुलाया व उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपनी दुकान के अंदर बुलाकर शटर को गिराकर उसके साथ बलात्कार किया।  

विशेष लोक अभियोजक श्री गोस्वामी ने बताया कि पीडि़ता के नाबालिग होने के संबंध में अभियोजन द्वारा पीडि़ता का कथन कराया गया, जिसमें पीडि़ता ने अपनी जन्मतिथि 6 दिसंबर 2001 बताई, जिस संबंध में प्रकरण में दस्तावेज के रूप में अभियोजन द्वारा पीडि़ता के कक्षा पहली की विद्यालयीन दाखिल खारिज रजिस्टर को प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राथमिक शाला कोरई थाना फरसगांव के शिक्षक ने प्रमाणित कर पीडि़ता की जन्मतिथि 6 दिसंबर 2001 होना बताया।

घटना के संबंध में विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी दिनेश यादव बड़ेडोंगर में टेलरिंग व्यवसाय करता है। घटना लगभग साल भर पहले की है। पीडि़ता एवं आरोपी पूर्व से परिचित थे तथा आपस में एक दूसरे से मोबाईल पर बातचीत किया करते थे।

 प्रार्थीया के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध थाना बड़ेडोंगर में धारा 363, 366, 376 भादवि एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता के पिता से पीडि़ता का स्थायी जाति प्रमाण पत्र लिया गया, जिसमें पीडि़ता अनुसूचित जनजाति की सदस्य होने पाते हुए प्रकरण में धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को जोड़ा गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।  

कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीशए एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो), कोण्डागंाव के न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री ने  प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त दिनेश यादव को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 500 रू. के अर्थदण्ड, धारा 376(1)भादवि एवं धारा 4 लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दण्ड की मात्रा समान होने के कारण आरोपी को धारा 4 लैंगिंग अपराधों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत आजीवन कारावास की सजा और 1000/- रूपये के अर्थदंड एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम केे तहत आजीवन कारावास की सजा और 1000/- रूपये के अर्थदंड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर क्रमश: 01-03-03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है।


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