कोण्डागांव

बड़ेकनेरा में अवैध उत्खनन करने वाले व्यवसायी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
09-Jun-2022 10:22 PM
बड़ेकनेरा में अवैध उत्खनन करने वाले व्यवसायी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

संयुक्त दल ने शिकायत पर सायंकाल स्थल पहुंच की जांच
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 9 जून।
बड़ेकनेरा में अवैध मुरूम उत्खनन एवं परिवहन  की शिकायत मिलने पर संयुक्त दल द्वारा सायंकाल स्थल पहुंच जांच की गई। इसके बाद बड़ेकनेरा में अवैध उत्खनन करने वाले व्यवसायी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

बुधवार को समाचार पत्रों द्वारा बड़ेकनेरा में अवैध मुरूम उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में जानकारी दी गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं तहसीलदार विजय मिश्रा के निर्देश पर राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के सहायक खनिज अधिकारी गौतम कुमार नेताम एवं नायब तहसीलदार कोण्डागांव विजय प्रपात सिंह के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित कर उत्खनन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। जहां मौके पर निरीक्षण में दल को अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते कोई भी वाहन प्राप्त नहीं हुआ किंतु उक्त स्थल में अवैध उत्खनन किये गये गड्ढों की माप कर गौण खनिज (मुरूम) के अवैध उत्खनन के लिए रायपुर निवासी व्यवसायी गुलाबचंद जैन के विरूद्ध गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत् कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस दल में खनिज निरीक्षक नेहा टण्डन सहित राजस्व विभाग की कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित रहे।

ज्ञात हो कि वर्तमान में व्यवसायी गुलाबचंद जैन को ग्राम भगदेवा से गौण खनिज मुरूम अथवा मिट्टी परिवहन की अनुमति 11 मई से 10 अगस्त तक के लिए प्रदान की गई है, जबकि बड़ेकनेरा में इस प्रकार की कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।


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