कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 24 मार्च। जला बाल संरक्षण ईकाई महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल ने बाल विवाह रोका।
जिले के किबई बालेगा में बाल विवाह की सूचना परियोजना 2 के माध्यम से मिली। जिपर कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल निर्माण कर कार्रवाई के निर्देश दिये थे। जिस पर दल गठित कर दल द्वारा बुधवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमाराम राणा जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई।
किबईबालेंगा निवासी बालिका उम्र 16 वर्ष आठ माह का विवाह बड़ेबेन्दरी निवासी बालक उम्र 19 वर्ष के साथ सम्पन्न होना था। गठित संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंच कर दस्तावेजों का जांच पूछताछ किया गया। जिसमें स्कूली दस्तावेज दाखिल खारिज में दर्ज जन्मतिथि 12.07.2005 अनुसार बालिका को विवाह योग्य नहीं पाया गया सोनिया गजेन्द्र के परिवार तथा दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों ग्रामीणों को समझाईश देते हुए दल द्वारा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया।
परिवार द्वारा बालक एवं बालिका की विवाह हेतु निर्धारित आयु पूरी होने के पश्चात् ही विवाह करने पर सहमति व्यक्त की गई । इस संयुक्त दल में संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत जयदीप नाथ, परियोजना अधिकारी रजनी दुबे, आउटरीच वर्कर जिला बाल संरक्षण इकाई बरखा धर्मपाल, पुलिस विभाग से अशोक मरकाम आशो मरकाम, अमीन, अजय चाईल्ड लाईन के कर्मचारी शामिल रहे।